वाराणसी , अप्रैल 30 -- वाराणसी में पशु प्रेमी अब सावधान हो जाएं। अगर आप घर में कुत्ता या बिल्ली पालते हैं, तो नगर निगम अब पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (श्वान प्रजनन एवं विपणन) नियम-2017 को सख्ती से लागू करने जा रहा है।
इसके तहत शहरी क्षेत्र में पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों की अनदेखी करने वालों पर न केवल आर्थिक दंड लगेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नगर निगम ने पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन घर बैठे स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
पशु कल्याण एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि पालतू जानवरों का पंजीकरण ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन माध्यम से भी कराया जा सकता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर में पालतू जानवरों का सटीक डेटाबेस तैयार करना है।
डॉ. पाल ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण न कराने पर पशुपालकों पर 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में पशु को जब्त करने जैसी कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो, तोसा इनु, फाइला ब्रासीलियो समेत कुछ आक्रामक नस्ल के कुत्तों को पालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
नगर निगम ने पशुपालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली का विवरण स्मार्ट काशी ऐप पर दर्ज करा लें, ताकि बाद में जुर्माने या कानूनी परेशानी से बचा जा सके।
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