वाराणसी , सितंबर 11 -- छावनी (कैंट) स्थित जेएचवी मॉल द्वारा खुले में कूड़ा डंप करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की कथित अनदेखी किए जाने पर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर नगर आयुक्त की ओर से जारी नोटिस की समय-सीमा पूरी होने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने पर निगम अब सीजेएम न्यायालय के माध्यम से चालान सहित अन्य विधिक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-4 के तहत प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर, जैसे मॉल, होटल और मैरिज हॉल, के लिए कचरे का स्रोत पर पृथक्कीकरण तथा गीले कचरे का परिसर में ही निस्तारण या कंपोस्टिंग करना अनिवार्य है।
नगर निगम के अनुसार, जेएचवी मॉल प्रबंधन अधिकृत डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसी मेसर्स वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का अपेक्षित सहयोग करने के बजाय सीएंडडी (निर्माण एवं ध्वस्तीकरण) वेस्ट सहित अन्य कचरे को परिसर में ही डंप कर रहा है जबकि कूड़ा संग्रहण के लिए वाहन प्रतिदिन पहुंच रहा है।
निगम का कहना है कि छावनी क्षेत्र में देशी-विदेशी पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए इस तरह की स्थिति से शहर की छवि प्रभावित हो रही है। नोटिस के बावजूद सुधार नहीं होने पर अब जुर्माना और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
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