वाराणसी , फरवरी 3 -- धार्मिक नगरी काशी के पार्कों में अब लापरवाही महंगी पड़ेगी। नगर निगम ने पार्कों के संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाते हुए 'पार्क प्रबंधन एवं संरक्षण उपविधि 2025-26' का प्रस्ताव तैयार किया है। नए नियम लागू होने पर पार्कों में गंदगी फैलाने, अवैध कब्जा करने या हरियाली को नुकसान पहुंचाने वालों पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा।

निगम के अनुसार, पार्क परिसर में अतिक्रमण कर दुकान या ठेला लगाना, बिना अनुमति निर्माण या विज्ञापन लगाना, पेड़-पौधों को काटना या क्षति पहुंचाना, शराब व तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना, पालतू पशुओं को खुला छोड़ना तथा कचरा फैलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही पार्क की लाइटिंग और अन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचाने पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यदि किसी नागरिक को दंड आदेश पर आपत्ति हो, तो वह 15 दिनों के भीतर नगर आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। नगर निगम का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य शहर के पार्कों को स्वच्छ, सुरक्षित और हराभरा बनाए रखना है।

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