कानपुर , मई 04 -- कानपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह आयोजन जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण समेत जिले की सभी तहसीलों में एक साथ संपन्न होगा। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष अनमोल पाल ने सोमवार को यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि आठ मई तक अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर उन्हें सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का सरलता से निपटारा कराएं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, लघु दंडनीय प्रकरण तथा ऐसे सिविल वाद जिनमें आपसी सहमति की संभावना हो, उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही पारिवारिक विवादों में समझौते के जरिए संबंधों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है।

नोडल अधिकारी रश्मि सिंह के अनुसार, इस लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल एवं केबल विवाद, आयकर, उत्तराधिकार, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, वाणिज्य कर, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद तथा चालानी वाद सहित विभिन्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक चालान का निपटारा vcourts.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिनव तिवारी ने बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों, बैंक संस्थाओं और अधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वादों के निस्तारण से समय, धन और श्रम की बचत होती है तथा आपसी सौहार्द भी बना रहता है।

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