श्रीनगर , दिसंबर 24 -- जम्मू कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत पहचान के एक मामले में श्रीनगर की एक अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

यह आरोप पत्र सन 2020 में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में दाखिल किया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के लेपा राडा जिले के बसर थाना अंतर्गत पागी गांव की निवासी जुमबोम रिबा के खिलाफ रणबीर दंड संहिता की धारा 419, 420, 468, 471 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-D के तहत आरोप लगाये गये हैं।

इसके अनुसार आरोपी कथित तौर पर एक सुनियोजित ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोह में शामिल है। यह गिरोह सोशल मीडिया पर पहचान छिपाकर और फर्जी अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रस्तावों के माध्यम से पीड़ितों को धोखा देने में शामिल है।

यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया के माध्यम से "क्रिस्टियाना" नामक एक महिला ने उससे संपर्क किया था। उसने खुद को यूनाइटेड किंगडम की एबॉट फार्मास्युटिकल में सचिव बताते हुए शिकायतकर्ता को "अगासिना नट" नामक उत्पाद के लिए डीलरशिप अधिकारों का लालच दिया गया। उसने दावा किया कि यह उत्पाद अरुणाचल प्रदेश से आता है।

जांच से पता चला कि शिकायतकर्ता को उच्च रिटर्न और अंतरराष्ट्रीय खरीद समझौते का वादा किया गया। उसे कई बैंक खातों में पैसा स्थानांतरित करने के लिए राजी किया गया। इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, शिकायतकर्ता ने कुल 26.25 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए।

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