श्रीनगर , अप्रैल 30 -- जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सरकारी नौकरी और जमीन दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से ठगी करने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ गुरुवार को आरोप पत्र दायर किया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह आरोप पत्र श्रीनगर के हजरतबल स्थित टेलबल आस्तानपोरा के निवासी बशीर अहमद भट के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 के तहत दायर किया गया है और इसे श्रीनगर के जज स्मॉल कॉजेज की अदालत में पेश किया गया है। यह मामला 2022 में दर्ज किया गया था।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, आरोपी ने जनवरी 2019 में कई शिकायतकर्ताओं को जम्मू में जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) की जमीन दिलाने और उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी दिलवाने के बहाने झांसा दिया और उनसे बड़ी रकम ऐंठ ली। हालांकि, आरोपी ने न तो वादा की गई जमीन दिलाई और न ही किसी को नौकरी लगवाई, जिसके बाद पीड़ितों ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई।
जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने पाया कि आरोपी ने जानबूझकर शिकायतकर्ताओं को धोखा दिया और झूठे आश्वासन देकर बेईमानी से पैसे वसूले। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों से आरपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध साबित हुआ है।
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