कोलकाता, सितंबर 26 -- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्रावासों को दुर्गा पूजा अवकाश के दौरान बंद करने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुजय पॉल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन 48 घंटे के भीतर छात्रावासों को बंद कर दें और त्योहारी अवकाश समाप्त होने तक इन्हें बंद रखा जाए।
पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अवकाश के दौरान परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगायी जाये।
पीठ ने सलाह दी कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को जरूरत पड़े तो वे परिसर में बंद लागू करें और सुरक्षा बनाये रखने के लिए पुलिस की भी मदद लें।
न्यायालय ने यह भी सलाह दी कि जादवपुर विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग छुट्टियों के बाद एक बैठक करें, जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित दीर्घकालिक परिसर सुरक्षा उपायों पर चर्चा की जाये। इस बैठक के बाद विश्वविद्यालय को छुट्टियों के बाद अगली सुनवाई की तारीख पर उसी बेंच के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करनी होगी।
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