कोलकाता , जून 24 -- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस अर्ज़ी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि यह मामला सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आएगा और स्पष्ट किया कि तत्काल सुनवाई संभव नहीं है।

इससे पहले मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन्होंने आंखों की एक समस्या के इलाज के लिए सात दिनों तक विदेश यात्रा करने की अनुमति मांगी है। सूत्रों ने संकेत दिया कि श्री बनर्जी की विदेश यात्रा पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है।

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