बेंगलुरु , अक्टूबर 05 -- कर्नाटक जेल के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) एम सोमशेखर को 2018 में बेंगलुरु केन्द्रीय जेल से एक उम्रकैद की सज़ा पाए कैदी को उच्चतम न्यायालय के जाली आदेश के आधार पर कथित तौर पर रिहा करने के मामले में पुलिस हिरासत में लिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमशेखर को चार अक्टूबर को हिरासत में लिया गया और एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
यह मामला दोषी शंकर ए की रिहाई से जुड़ा है, जो फिरौती के लिए अपहरण के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहा था।
पुलिस का आरोप है कि शंकर को नवंबर 2018 में उच्चतम न्यायालय के एक कथित आदेश के आधार पर रिहा किया गया था। जो बाद में जाली पाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार जांच करने वालों को शक है कि जेल का एक अधिकारी नकली अदालती आदेश बनाने या उसका इस्तेमाल करने में मदद करने में शामिल था और वे दोषी की रिहाई में सोमशेखर की कथित भूमिका की जांच कर रहे हैं।
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