सोनभद्र , दिसंबर 26 -- कोडीन युक्त कफ़ सिरप की तस्करी के मामले में अभियुक्त भोला प्रसाद जायसवाल द्वारा प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी से अर्जित की गई लगभग 30 करोड़ की संपत्ति की कुर्की के लिये स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को नोटिस जारी कर दिया है।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया था कि अभियुक्त भोला प्रसाद की रांची , झारखंड स्थित फर्म मे शैली ट्रेडर्स के गोदाम का लाइसेंस और ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने में फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था।
उन्होंने बताया कि अभियुक्त द्वारा उक्त फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फर्जी फर्में स्थापित कर कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई दर्शाई गई। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा संगठित अपराध कर भारी मात्रा में अवैध धनराशि अर्जित की गई जिससे उसने महंगे आवास वाहन खरीदे तथा सावधि जमा आदि के माध्यम से विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा कराई है। अभी तक की विवेचना में अभियुक्त द्वारा कफ सिरप के अवैध कारोबार से अनुमानित 30 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित किये जाने की जानकारी मिली है।
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