कपूरथला , सितंबर 21 -- पंजाब में कपूरथला जिले के अतिरिक्त जिलाधिकारी रंदीप सिंह हीर ने सोमवार को जिले में गन कल्चर या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों, सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन तथा सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने पर रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेस, विवाह समारोहों और अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने या उनका प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाने वाले भाषण देने पर भी रोक लगाई गई है।
एक अन्य आदेश में श्री हीर ने कपूरथला जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल के अनधिकृत कब्जे, निर्धारित मात्रा से अधिक रखने या बेचने तथा उचित बिल और रिकॉर्ड के बिना इसकी खरीद-बिक्री पर रोक लगाई है।दोनों आदेश 16 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
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