रायपुर , सितंबर 11 -- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने कोरबा में निर्मित कन्वेंशनल हॉल के डिटेल डिजाइन में त्रुटियां और तकनीकी प्रस्ताव में कमियां पाए जाने के बाद वास्तुविद फर्म जी.टी. डिजाइन स्टूडियो, रायपुर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न योजनाओं में उसके अनुबंध समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। मंडल ने भविष्य में भी फर्म को कोई नया कार्य नहीं देने का निर्णय लिया है।

मंडल के अनुसार प्रकरण में फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। फर्म की ओर से प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन और स्पष्टीकरण का अपर आयुक्त स्तर पर परीक्षण किया गया, जिसे संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद संबंधित योजनाओं में फर्म के अनुबंध नियमानुसार समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए।

कार्रवाई के दायरे में रिडेवलपमेंट योजना कैलाश नगर, राजनांदगांव; रिडेवलपमेंट योजना रामानुजगंज, जिला बलरामपुर; आवासीय योजना कबीर नगर फेस-02 तथा अटल विहार योजना बंधी, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही शामिल हैं। संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को फर्म को लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। अनुबंध समाप्त होने के बाद फर्म इन योजनाओं में कोई आगामी कार्य नहीं करेगी और नियमानुसार किसी दावे के भुगतान की कार्रवाई भी नहीं की जाएगी।

मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल की योजनाएं सीधे आम नागरिकों के हितों से जुड़ी हैं और इनमें गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित तथा निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिजाइन, तकनीकी मानकों और गुणवत्ता की जिम्मेदारी में किसी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित फर्म की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित