बेंगलुरु , जुलाई 29 -- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अवैध बंगलादेशी प्रवासियों की मौजूदगी की सूचना देने वाले शहर के एक डॉक्टर की त्वरित गिरफ्तारी और मामले दर्ज करने के तरीके पर बेंगलुरु पुलिस से कड़े सवाल किये हैं। न्यायालय ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों की आगे की कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग की ओर संकेत करती है। उन्होंने कहा कि यदि अवैध प्रवास संबंधी शिकायतों का उचित तरीके से निपटारा नहीं किया गया तो इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता डॉ. नागेंद्र के खिलाफ आगे की जांच अगले आदेश तक स्थगित कर दी है।
याचिकाकर्ता के अनुसार, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नागेंद्र ने 22 जुलाई को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) और पुलिस को सूचना दी थी कि बंगलादेश से भारत में प्रवेश करने वाले दो लोग कथित रूप से बेंगलुरु में अवैध रूप से रह रहे हैं।
डॉ. नागेंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता गिरीश भारद्वाज ने न्यायालय को बताया कि एफआरआरओ को सूचना दिये जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर कथित बंगलादेशी नागरिकों में से एक ने डॉ. नागेंद्र के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद 23 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया। बंगलादेशी महिला ने आरोप लगाया था कि डॉ. नागेंद्र ने उसकी और उसके पति की राष्ट्रीयता को लेकर उनके साथ मारपीट की और धमकी दी। इसके आधार पर उनके खिलाफ मारपीट, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और महिला की मर्यादा भंग करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक बी.एन. जगदीश ने अदालत को बताया कि दोनों कथित बंगलादेशी नागरिकों को एफआरआरओ के समक्ष पेश कर निरुद्ध केंद्र (डिटेंशन सेंटर) भेज दिया गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि डॉ. नागेंद्र के खिलाफ लगाए गए मारपीट के आरोपों की जांच आवश्यक है। न्यायालय ने सवाल उठाया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता की आव्रजन स्थिति की जांच किये बिना उसकी शिकायत पर कार्रवाई कैसे कर दी, जबकि जांच अधिकारी पहले ही एफआरआरओ को सूचित कर चुका था कि शिकायतकर्ता कथित अवैध बंगलादेशी प्रवासी है।
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