औरैया, सितंबर 26 -- उत्तर प्रदेश में औरैया ज़िले के बिधूना में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रवीण सिंह ने दो अलग-अलग चेक बाउंस (चेक अनादरण) मामलों में एक ही अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सख्त सज़ा सुनाई है। दोनों मामलों में दोषी पाए गए अभियुक्त की पहचान योगेन्द्र सिंह पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम ऐली, थाना बिधूना, ज़िला औरैया के रूप में हुई है।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार शाम को यहां बताया कि न्यायाधीश ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दायर इन मामलों में यह फैसला सुनाया है। एक मामले में 9.50 लाख व दूसरे में 7.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही दोनों मामलों में 6-6 की सजा भी सुनाई है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त दोनों मामलों में जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है, तो उसे प्रत्येक मामले में 3-3 माह (कुल 6 माह) का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने जुर्माने की कुल राशि में से 9,40,000 (नौ लाख चालीस हजार रुपये) एवं 7,40,000 (सात लाख चालीस हजार रूपये) की राशि परिवादी (शिकायतकर्ता) को प्रतिकर (मुआवजे) और हर्जा-खर्चा के रूप में अदा करने का आदेश दिया गया है।

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