भुवनेश्वर, सितंबर 29 -- ओडिशा मंत्रिमंडल ने सोमवार को नए उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने के लिए दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 और कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधनों को मंज़ूरी दी।
इन सुधारों का उद्देश्य व्यापार सुगमता को बढ़ाना, आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना और श्रमिक स्थितियों में सुधार लाना है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दैनिक कार्य समय को नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने और दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पूरे वर्ष 24 घंटे सातों दिन खुले रहने की अनुमति देने के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गयी है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संशोधनो में मुख्य प्रावधान यह है कि कर्मचारी 30 मिनट के ब्रेक के बिना लगातार छह घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते। तिमाही ओवरटाइम की सीमा बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। प्रतिदिन 10 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने वाले श्रमिकों को ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन मिलेगा। महिलाएँ अब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित लिखित सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में भी काम कर सकती हैं।
सूत्रों के अनुसार इन उपायों से उद्योगों को अत्यधिक माँग को पूरा करने, उत्पादकता बढ़ाने और ओवरटाइम के अवसरों के माध्यम से श्रमिकों की आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ये सुधार केन्द्र सरकार की विनियमन-मुक्ति प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं और इनसे तीव्र औद्योगीकरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होने का अनुमान है जो एक विकसित ओडिशा और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगा।
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