बालासोर , नवंबर 30 -- ओडिशा के बालासोर में पोक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश इंदिरा प्रियदर्शिनी ने 11 साल की किशोरी से दुष्कर्म के जुर्म में 65 साल के एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद तथा 20,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनायी है।

अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को एक साल और जेल में गुजारनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने बताया कि सिंगला थाना क्षेत्र के सेंदरी गांव निवासी दोषी बेनुधर मोहंती ने इस वर्ष 28 जनवरी को इस घटना को अंजाम दिया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता पास के गन्ने के खेत में गई थी जहां मोहंती ने उसे गन्ना देने का झांसा दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया।

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