भुवनेश्वर , अगस्त 17 -- ओडिशा के गजपति जिले की एक अदालत ने सोमवार को 62 वर्षीय एक व्यक्ति को चार वर्ष पहले अपनी बीमार बेटी को लेकर हुए झगड़े के दौरान पत्नी की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी।

जिला और सत्र न्यायाधीश जगदीश प्रसाद मोहंती ने अभियोजन पक्ष के 12 गवाहों के बयान और उनसे हुई जिरह की जांच के बाद कुडिंगडा गांव के इलामा दलाबेहेरा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के वकील राजेश कुमार मिश्रा के अनुसार यह घटना 23 अक्टूबर, 2022 को हुई थी, जब दलाबेहेरा की पत्नी बुडी दलाबेहेरा के साथ बीमार बेटी को अस्पताल न ले जा पाने को लेकर बहस हुई थी।

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