भुवनेश्वर , सितंबर 27 -- ओडिशा में बौध जिले की एक अदालत ने 2024 के चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने के मामले में पेश नहीं होने पर मौजूदा भाजपा विधायक सरोज कुमार प्रधान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
बौध के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्री प्रधान को अदालत के समक्ष पेश किए जाने के लिए मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर निर्धारित की है।
अदालत ने दो फरवरी को श्री प्रधान के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लिया था। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125(ए) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 318(1) और 336(3) के तहत की गई थी।श्री प्रधान ने संज्ञान लेने के आदेश को उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को निचली अदालत को 12 सप्ताह तक कार्यवाही स्थगित रखने का निर्देश दिया था। यह अवधि 7 सितंबर को समाप्त हो गई।
निचली अदालत ने स्थगन की ताजा याचिका खारिज करते हुए कहा कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद श्री प्रधान न तो अदालत में पेश हुए और न ही अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने संबंधी उच्च न्यायालय का कोई बाद का आदेश पेश किया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित