भुवनेश्वर , सितंबर 4 -- ओडिशा में स्कूल परिसर के भीतर, स्कूल आने-जाने के दौरान या स्कूल से जुड़ी गतिविधियों के समय किसी हादसे में मृत अथवा स्थायी रूप से दिव्यांग होने वाले विद्यार्थियों के परिवारों को अब राज्य सरकार की ओर से तत्काल अनुग्रह राशि दी जाएगी।

ओडिशा के विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में वर्ष 2015 के नियमों को बदलते हुए राहत राशि के भुगतान के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य हादसों का शिकार हुए छात्रों के परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

यह योजना सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा 'ओडिशा आदर्श विद्यालयों' और 'ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालयों' में 'शिशु वाटिका' से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं पर लागू होगी। इसके तहत स्कूल परिसर में होने वाले हादसों के साथ-साथ स्कूल आते-जाते समय और स्कूल से संबंधित किसी भी गतिविधि के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

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