रायपुर , अक्टूबर 17 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप ' थ्री स्टंप्स 'के जरिए संचालित कथित अवैध सट्टा कारोबार के विरुद्ध आर्थिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी से संबंधित लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की अचल संपत्तियों के साथ बैंक में जमा धनराशि भी शामिल है।
पुलिस अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर ने 16 अक्टूबर 2026 को कुर्की का आदेश पारित किया। यह आदेश विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1353/2026 में जारी किया गया है।
पुलिस के अनुसार, गंज थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) की संयुक्त टीम ने 13 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा एप '3 स्टंप्स' के माध्यम से संचालित एक संगठित सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया था। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी बाबू उर्फ गुलशन खेमानी अपने सहयोगियों की मदद से कॉल सेंटर, विभिन्न मोबाइल नंबरों और बैंक खातों के जरिए क्रिकेट सट्टे का संचालन कर रहा था।
जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि सट्टे से प्राप्त धनराशि पहले अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद रकम को आरोपियों के खातों में स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को कमीशन दिया जाता था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित अब तक कुल 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले कार्रवाई के दौरान लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपये मूल्य के वाहन और अन्य सामग्री जब्त की जा चुकी है।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और उनके नाम पर दर्ज संपत्तियों की विस्तृत जांच की गई। इस दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अपराध से अर्जित होने की आशंका वाली संपत्तियों की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
न्यायालय के आदेश में शामिल संपत्तियों में महासमुंद जिले के ग्राम अरंड स्थित 1.78 लाख रुपये मूल्य की कृषि भूमि, रायपुर के देवपुरी में 23 लाख रुपये मूल्य का भूखंड और जोरापारा में 2.50 लाख रुपये मूल्य का भूखंड शामिल है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ में स्थित 74 लाख रुपये मूल्य की व्यावसायिक दुकान तथा बैंक ऑफ इंडिया के एफडी खाते से संबंधित 40.50 लाख रुपये की अंकित धनराशि को भी कुर्की के दायरे में रखा गया है।
पुलिस ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित राजस्व अधिकारियों, पंजीयन कार्यालयों और बैंक प्रबंधन को पत्र भेजे गए हैं। इनमें संबंधित अचल संपत्तियों के विक्रय अथवा हस्तांतरण और बैंक में जमा धनराशि के अंतरण पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अलावा संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भी आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के लिए पत्र प्रेषित किए गए हैं।
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