श्रीगंगानगर , फरवरी 04 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सद्भावनानगर में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा सरफेसी एक्ट के तहत भौतिक कब्जा लिये गये एक भवन पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को डराकर भगाने और जबरदस्ती कब्जा करने के आरोप में अकबर खान और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि केशवकुमार गुप्ता ने 26 नवम्बर 2011 को अपनी अचल संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया था। उसकी किस्तें नहीं चुकाने पर बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद 23 दिसंबर 2025 को पुलिस सुरक्षा के साथ केशव कुमार गुप्ता के भवन पर भौतिक कब्जा ले लिया।

पुलिस ने बताया कि बैंक द्वारा संपत्ति पर सुरक्षा कर्मी तैनात किये गये थे, लेकिन विगत 29 जनवरी को अकबर खान और उसके साथियों ने सुरक्षा कर्मियों अजयसिंह और इकबालसिंह को धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। अकबर खान के खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं और वह कई बार गिरफ्तार हो चुका है।

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