जयपुर , जनवरी 19 -- राजस्थान में राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित पर लगे प्रावधानों में अधिकतम सजा तीन वर्ष की है और वह करीब दो वर्ष से जेल में है। साथ ही मामले में अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं, ऐसे में उसे अनावश्यक रूप से जेल में रखना उचित नहीं है।
यह आदेश न्यायालय चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने पारित किया। न्यायालय ने माना कि मामले में आरोपियों और गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि उसके खिलाफ दर्ज 12 मामलों में से सात में उसे जमानत मिल चुकी है, जबकि पांच मामलों में वह बरी हो चुका है।
अधिवक्ता की ओर से यह भी बताया गया कि इस मामले में कुल 133 आरोपी और करीब 150 गवाह हैं, जिनमें से 57 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, आरोपी 15 मार्च 2024 से जेल में है।
इससे पहले उसे जेईएन भर्ती-2020 पेपर लीक मामले में भी जमानत मिल चुकी थी, लेकिन एसआई भर्ती प्रकरण में बंद होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सका था।
सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी को पेपर लीक गिरोह का मुख्य सदस्य बताया, लेकिन न्यायालय ने तथ्यों और हिरासत अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत देना उचित माना। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
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