सहारनपुर , नवंबर 25 -- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने मंगलवार को कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) फार्म जमा न करने से किसी के भी वोट का अधिकार नहीं छिनेगा और न ही नागरिकता जाएगी।
श्री बंसल ने आज मतदाताओं से कहा कि वे चार दिसंबर तक गणना पत्र भरकार बीएलओ को हर हालत में जमा करा दें। उन्होंने कहा कि 2023 की मतदाता सूची से माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी एक का विवरण भरकर गणना फार्म जमा कर सकते हैं। फार्म के साथ फिलहाल कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। फोटो मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम भरना आवश्यक है। आधार कार्ड और पहचान पत्र देना वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जिसकी दो जगह वोट बनी हुई है वह एक ही जगह का गणना फार्म जमा करे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित