छिंदवाड़ा , अगस्त 20 -- मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में पानी की बोतल पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलना देव इंटरनेशनल होटल को भारी पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने होटल पर 8,520 रुपए का दायित्व निर्धारित करते हुए यह राशि परिवादी इमरान खान को देने के निर्देश दिए हैं।
मामला एक अक्टूबर 2025 का है। श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी इमरान खान देव इंटरनेशनल होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए थे। उन्होंने खाने के साथ बेली कंपनी की एक-एक लीटर की दो पानी की बोतलें खरीदीं। बिल में दोनों बोतलों की कीमत 30-30 रुपए दर्ज की गई, जबकि बोतलों पर एमआरपी 20 रुपए निर्धारित थी।
परिवादी के अनुसार, दोनों बोतलों पर कुल 20 रुपए अतिरिक्त वसूले गए। उन्होंने इसे अनुचित वसूली बताते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सोनकर तथा सदस्य मोहन सोनी एवं नीता मालवीय ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने अतिरिक्त वसूले गए 20 रुपए लौटाने के साथ होटल पर कुल 8,520 रुपए का दायित्व निर्धारित किया है।
इसी बीच शहर के एक अन्य रेस्टोरेंट पिज्जा हट का बिल भी सामने आया है, जिसमें एक लीटर एक्वाफिना पानी की बोतल की कीमत 42 रुपए 86 पैसे दर्शाई गई। इसके बाद बिल में 2.5 प्रतिशत स्टेट जीएसटी और 2.5 प्रतिशत केंद्रीय जीएसटी जोड़ा गया, जिससे ग्राहक से कुल 45 रुपए वसूले गए। बताया गया कि उक्त बोतल की एमआरपी 20 रुपए है। मामले के सामने आने के बाद होटल और रेस्टोरेंट में बोतलबंद पानी की कीमत को लेकर उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ी है।
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