पंचकूला , जुलाई 30 -- हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षक तबादला अभियान-2026 के तहत डाटा सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए संशोधित अस्थायी कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश जारी करते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार एमआईएस पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी को अपडेट एवं सत्यापित करने को कहा है।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक एमआईएस पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी प्रोफाइल को अपडेट और सत्यापित करेंगे। विभाग ने इस तबादला प्रक्रिया के लिए 10 अगस्त को पात्रता तिथि (क्वालिफाइंग डेट) निर्धारित किया है।

इसके बाद 18 और 19 अगस्त को सभी शिक्षकों के स्कोर और कार्यकाल (टेन्योर) का प्रकाशन किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक को अपने स्कोर या सेवा विवरण पर कोई आपत्ति होगी तो वह 20 से 24 अगस्त के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा।

दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए विभाग ने दो-स्तरीय व्यवस्था बनाई है। जिला स्तरीय समिति 25 से 31 अगस्त तक दावों और आपत्तियों पर निर्णय लेगी तथा उसके निर्णय 1 सितंबर को प्रकाशित किए जाएंगे। इसके बाद यदि कोई शिक्षक जिला समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तो वह दो से चार सितंबर के बीच राज्य स्तरीय समिति के समक्ष दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेगा। राज्य स्तरीय समिति 5 से 7 सितंबर तक इन मामलों का निस्तारण करेगी।

विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार स्कोर और कार्यकाल सहित अंतिम सूची आठ और नौ सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

विभाग ने कपल केस मेरिट अंक का दावा करने वाले शिक्षकों के लिए एक ड्राफ्ट अंडरटेकिंग भी जारी की है। इसमें आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि वह ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति-2026 के कपल केस प्रावधान के तहत आवेदन कर रहा है तथा उसका पति या पत्नी राज्य सरकार, केंद्र सरकार अथवा किसी सरकारी संगठन का नियमित कर्मचारी है। साथ ही हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में तैनाती का विवरण भी देना होगा। अंडरटेकिंग में यह भी स्पष्ट किया गया है कि गलत या भ्रामक जानकारी देने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है तथा कपल केस के मेरिट अंक का लाभ भी वापस लिया जा सकता है।

शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों, मुख्याध्यापकों और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति-2026 तथा विभाग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित समय के भीतर एमआईएस पोर्टल पर अपनी जानकारी को अनिवार्य रूप से अपडेट एवं सत्यापित करना सुनिश्चित करें।

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