भभुआ , अक्टूबर 30 -- बिहार के कैमूर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पुराने मामले में अदालत ने दो दोषियों को दो-दो वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन-तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कैमूर पुलिस की ओर से शुक्रवार को जारी प्रेस सूचना के अनुसार, रामगढ़ थाना कांड संख्या 93/2009 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी) के तहत दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने मामले के अभियुक्त वीरेंद्र प्रजापति, पिता अलगू प्रजापति और सुनील कुमार प्रजापति, पिता अलगू प्रजापति, दोनों निवासी डहरक, थाना रामगढ़, जिला कैमूर को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर तीन-तीन महीने के अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है।
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