रायगढ़ , अप्रैल 29 -- देश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित 60 दिनों की समय सीमा के तहत जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-49 से लगे अवैध कब्जों को हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार रायगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी करीब तीन एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान, मकान और गोदाम बना लिए गए हैं। अटल चौक से छातामुड़ा चौक तक कई अवैध निर्माण सामने आए हैं, जिनमें कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, संबंधित भूमि पर किए गए निर्माण पूरी तरह अवैध हैं और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इन्हें हटाया जाना अनिवार्य है। राजस्व विभाग द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।

इस संबंध में छातामुड़ा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे उपजिलाधिकारी महेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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