श्रीनगर , दिसंबर 23 -- जम्मू-कश्मीर में बडगाम जिले की एक अदालत ने अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भगौड़े घोषित किये जा चुके गुलाम नबी शाह उर्फ डॉ फ़ई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 83 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85) के तहत फई की संपत्ति इस आधार पर कुर्क करने की मांग की थी कि अदालत ने अप्रैल में उसे प्राथमिकी संख्या 46/2020 के संबंध में भगोड़ा घोषित किया था। फ़ई के ऊपर यूएपीए की धारा 10, 13 और 39 के तहत मामला चल रहा था।
अभियोजन पक्ष ने फई की निजी संपत्ति कुर्क करने की मांग की है जिसमें बडगाम जिले के वडवान गांव में एक कनाल और दो मरला और चट्टाबुघ गांव में 11 मरला ज़मीन शामिल है।
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