शिमला , फरवरी 22 -- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) 2016 के पहले के 70 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को बकाया एरियर का भुगतान करेगा।
बोर्ड के एक कार्यालय आदेश में एक जनवरी, 2016 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन में बदलाव के बाद, 2016 से पहले के 70 साल और उससे ज़्यादा उम्र के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को एरियर देने की घोषणा की गई है।
बोर्ड के सचिवालय विंग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह फैसला 12 अक्टूबर, 2022, 15 मई, 2024 और 26 अगस्त, 2025 के पहले के कार्यालय आदेश के बाद लिया गया है।
बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा 27 जनवरी, 2026 के कार्यालय मेमोरेंडम के ज़रिए जारी किए गए फैसलों और निर्देशों को पूरी तरह से अपनाया है।
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