अलवर , दिसम्बर 02 -- राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) न्यायालय (संख्या तीन) ने एक वर्ष की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश हिमांकनी गौड ने अभियुक्त राधे जाटव को बच्ची से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार भिवाड़ी फूल बाग थाना क्षेत्र में 13 सितम्बर 2025 को एक वर्षीय बच्ची खेलते हुए पड़ोसी राधे जाटव के कमरे में चली गयी, जहां राधे जाटव ने उससे दुष्कर्म किया।

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