नैनीताल , मार्च 10 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के बहुचर्चित प्रापर्टी डीलर (समीर अहमद) हत्याकांड के सजायाफ्ता बंदी जसविंदर सिंह को मंगलवार को जमानत प्रदान कर दी।
गौरतलब है कि निचली अदालत ने आरोपी जसविंदर और चार अन्य अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
आरोपी ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। साथ ही अर्जी दाखिल कर जमानत की मांग की है। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की युगलपीठ में सुनवाई हुई।
आरोपी की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान कई तथ्यों का संज्ञान नहीं लिया है। अभियोजन पक्ष आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं कर पाया।
अधिवक्ता विकास गुगलानी ने बताया कि युगलपीठ ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत पर छोड़ने के निर्देश दे दिए। आरोपी की अपील पर आगे सुनवाई होगी।
उल्लेखनीय है कि प्रापर्टी डीलर सलीम अहमद की 03 मई 2018 को किच्छा स्थित आदित्य चौक के पास नकाबपोश बदमाशों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने 22 दिसंबर, 2025 को जसविंदर सिंह, अंग्रेज सिंह, गुरचरण सिंह, सुखदेव सिंह और प्रसन्नजीत सिंह को दोषी मानते हुए सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित