रुद्रपुर , मार्च 31 -- उत्तराखंड के रुद्रपुर जनपद में रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के निर्देश पर कृषि विभाग ने उर्वरक विक्रेताओं के यहां छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर एक विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जबकि दो लाइसेंस निलंबित कर दिए गए और चार विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. वीके यादव ने बताया कि सहकारी समितियों और निजी दुकानों समेत कुल 28 उर्वरक प्रतिष्ठानों का सत्यापन किया गया। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर गल्ला मंडी रुद्रपुर स्थित फर्म मैसर्स अंजता फर्टिलाइजर्स के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। साथ ही मैसर्स अंजता फर्टिलाइजर्स और बहु0 बाजपुर प्रथम किसान सेवा सहकारी समिति लि0 बाजपुर के लाइसेंस निलंबित किए गए।

उन्होंने बताया कि उर्वरक वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत किसानों से उर्वरक बिक्री से पूर्व आधार कार्ड और खतौनी लेना अनिवार्य किया गया है। एक किसान को बिना अनुमति पांच बैग से अधिक यूरिया नहीं बेचा जाएगा। अधिक मात्रा में बिक्री के लिए मुख्य कृषि अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

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