पटना , अप्रैल 10 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार की ओर से तैयार की गई "बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली, 2026" के माध्यम से राज्य के बाहर खासकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित बेतिया राज की संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए भी स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
श्री सिन्हा ने आज बयान जारी कर कहा कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अवस्थित बेतिया राज की संपत्तियों के लिए नियमावली में स्पष्ट प्रशासनिक प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे लंबे समय से लंबित मामलों का व्यवस्थित समाधान हो सके।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से धिनियमित "बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 23, 2024)" के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार इस नियमावली में यह प्रावधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित बेतिया राज की संपत्तियों से जुड़े मामलों में सचिव, राजस्व पर्षद को विशेष अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। वे संबंधित संपत्तियों से जुड़ी आपत्तियों की सुनवाई और उनके निपटान की प्रक्रिया संचालित करेंगे।
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