नैनीताल , मई 12 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा स्थित सालभोजी एवं उसके आसपास के गांवों के वर्षों पुराने मार्ग को वन विभाग द्वारा बंद किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

मामले की सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता नरेश कुमार ने जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया कि क्षेत्रवासी वर्ष 1959 से उक्त मार्ग का उपयोग करते आ रहे हैं और यह रास्ता ग्राम सभाओं के राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। आरोप है कि वन विभाग इस रास्ते को बंद करने की कार्रवाई कर रहा है, जबकि ग्रामीणों का यह एकमात्र मार्ग है।

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