देहरादून , जून 20 -- उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह के आदेश पर राज्य में सभी जिलाधिकारियों को आगामी 31 अगस्त तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अभी तक जिला अधिकारी की संस्तुति और गृह सचिव की अनुशंसा से राज्यपाल इसकी अनुमति प्रदान करते रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारियों को ये शक्ति एक जून को मिल गयी थीं और आगामी 31 अगस्त तक तक प्रभावी रहेंगी। राज्यपाल कार्यालय की ओर से गत मई माह में जारी एक अधिसूचना के अनुसार जिलाधिकारियों को आवश्यक परिस्थिति में इसका परिपालन स्वविवेक से करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार राज्य के विभिन्न जनपदों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके लिए अधिकृत किया है। शासन का कहना है कि राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की निर्वाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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