नैनीताल , अप्रैल 29 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऊधम सिंह नगर जिले के सुलतानपुर पट्टी में कोसी नदी पर हो रहे अवैध खनन के मामले में प्रदेश सरकार को जवाब पेश करने के लिये दो सप्ताह की अतिरिक्त मोहलत दी है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सलीम अहमद की ओर से दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई के बाद ये निर्देश जारी किया।
खंडपीठ ने आज याचिकाकर्ता की ओर से शीघ्र सुनवाई के लिये दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कोसी नदी में धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। हाई टेंशन लाइन के टावर के नीचे भी 20 फीट गहरे तक खनन किया गया है। यह टावर कभी भी धराशायी हो सकता है। जिससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से इस आशय के फोटो भी खंडपीठ के समक्ष पेश किये गये। यह भी कहा गया कि अवैध खनन पर रोकथाम के लिये पुलिस प्रशासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। आगे कहा गया कि खंडपीठ ने 28 मार्च 2025 को जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उप जिलाधिकारी को अवैध खनन रोकने और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि मौके पर अवैध खनन में प्रयोग होने वाली भारी मशीनों को सीज कर दिया जाये। साथ ही आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत कार्रवाई अमल में लायी जाये।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार की ओर से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई जवाब पेश किया गया है। इसके बाद सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिये दो सप्ताह का समय मांगा गया जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
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