नैनीताल , अप्रैल 27 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन (यूसीए) में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यूसीए को निर्देश दिए कि बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद से अब तक का वर्षवार आय-व्यय का पूरा ब्योरा शपथपत्र के माध्यम से पेश करें।

धीरज भंडारी की याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने ने स्पष्ट कहा कि वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आय व्यय का ब्योरा जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी निर्देशित किया कि वे जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी शपथपत्र के साथ अदालत में दाखिल करें।

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