नैनीताल , मई 26 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय और प्रदेश के शेष कार्यालयों में बकरीद (ईद-उल-जुहा) का अवकाश 27 मई के बजाय आगामी 28 मई को होगा। प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय की ओर से घोषित सार्वजनिक अवकाश में बदलाव किया गया है।
उत्तराखंड शासन और उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अब 27 मई के स्थान पर 28 मई (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके चलते 27 मई को उच्च न्यायालय सहित राज्य के समस्त न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों में सामान्य कार्य दिवस रहेगा।
उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार पूर्व में 27 मई को घोषित सार्वजनिक अवकाश को निरस्त करते हुए 28 मई को ईद-उल-जुहा (बकरीद) के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह आदेश राज्य के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और उपक्रमों पर लागू होगा।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी अवकाश में संशोधन करते हुए 27 मई के बजाय 28 मई को अवकाश घोषित किया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 27 मई को हाईकोर्ट तथा राज्य की समस्त जिला न्यायपालिका में सामान्य कार्य होगा।
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