नैनीताल , अक्टूबर 29 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फरसाली (बागेश्वर) स्थित जनता इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति की याचिका का निस्तारण करते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर को निर्देश दिया कि वे कॉलेज के लंबित आवेदनों पर कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लें।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने प्रबंध समिति जनता इंटर कॉलेज फरसाली की ओर से दायर जनहित याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए।
सहायता-प्राप्त जनता इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक एल.टी. ग्रेड (विज्ञान) और सहायक अध्यापक, एल.टी. ग्रेड (गणित) का पद पिछले कुछ समय से रिक्त चले आ रहे हैं। प्रबंध समिति ने इन पदों को भरने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्रमशः 20.02.2026 और 27.06.2026 को आवेदन दिए।
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