नैनीताल , मार्च 17 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में किच्छा नगर पालिका चुनाव को लेकर बुधवार को भी सुनवाई होगी।

किच्छा निवासी नईमुलसान खान व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में मंगलवार को सुनवाई हुई।

याचिकाकर्ता पक्ष कि ओर से कहा गया कि किच्छा नगर पालिका में पिछले डेढ़ साल से प्रशासक के जरिए ही कामकाज संचालित हो रहा है, जबकि प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके बावजूद किच्छा में अब तक चुनाव नहीं कराए गए हैं।

यह भी कहा गया कि राज्य सरकार ने 14 दिसंबर, 2024 को प्रदेश की 43 नगर पालिका अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए जारी की अधिसूचना में किच्छा नगर पालिका को वंचित कर दिया गया था। सरकार जानबूझकर चुनाव टालना चाहता है।

यह भी कहा गया कि पूर्व में सरकार ने किच्छा नगर पालिका के कुछ वार्डों को बाहर कर दिया था जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। बाद में इन क्षेत्रों को पुनः नगर पालिका में शामिल किया गया, लेकिन अब चुनाव कराने में देरी की जा रही है।

अदालत ने आज सुनवाई की और कल 18 मार्च को भी जारी रखी है।

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