नयी दिल्ली , नवंबर 28 -- उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति दे दी हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि परिणाम राज्य के संशोधित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को चुनौती देने वाले मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने बांठिया आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए एक नए आरक्षण ढांचे को लागू करने के महाराष्ट्र के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

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