नयी दिल्ली , मार्च 12 -- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी है।

यह जमानत याचिका शब्बीर अहमद शाह की ओर से दायर की गयी थी। वह वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में कथित तौर पर अलगाववादी आंदोलन खड़ा करने, मारे गये आतंकवादियों के परिवारों को श्रद्धांजलि देने और हवाला लेनदेन के माध्यम से धन प्राप्त करने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शाह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

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