लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर , अगस्त 20 -- उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब रेरा बेंच के आदेशों के अनुपालन तथा रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) से संबंधित जानकारी घर बैठे ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए संबंधित पक्षों को अपने मामले का विवरण निर्धारित ई-मेल पते पर भेजना होगा।
रेरा के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को बार-बार कार्यालय आने की आवश्यकता से राहत देना तथा उन्हें उनके मामलों की अद्यतन स्थिति और आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी सरलता से उपलब्ध कराना है। प्राधिकरण के संज्ञान में ऐसे अनेक मामले आए हैं, जिनमें आवंटी अथवा शिकायतकर्ता आवश्यक शपथ पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके कारण रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से मिलने वाली राशि प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई मामलों में जानकारी के अभाव और लापरवाही के चलते भी प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश रेरा ने आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को सलाह दी थी कि वे आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर रिकवरी सर्टिफिकेट के माध्यम से देय राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया समय पर पूरी करें। प्राधिकरण का कहना है कि इससे पात्र लाभार्थियों को उनकी देय राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
रेरा ने सभी आवंटियों और शिकायतकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन तथा रिकवरी सर्टिफिकेट से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। जहां शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य है, वहां उसे निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि भुगतान प्रक्रिया प्रभावित न हो।
प्राधिकरण ने बताया कि ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता अपने पत्राचार में मामला संख्या, रिकवरी सर्टिफिकेट संख्या, परियोजना का नाम, बिल्डर का नाम तथा समस्या का संक्षिप्त विवरण अवश्य उल्लेख करें। इससे संबंधित मामले की जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। रेरा ने इसके लिए दो अलग-अलग ई-मेल पते मुख्यालय की बेंचों से संबंधित मामलों के लिए rro.hq@up-rera.in और क्षेत्रीय कार्यालय (एनसीआर) की बेंचों से संबंधित मामलों के लिए: rro.ncr@up-rera.in निर्धारित किए हैं।
उत्तर प्रदेश रेरा ने कहा कि उसका उद्देश्य आवंटियों और शिकायतकर्ताओं को उनके मामलों से संबंधित जानकारी सरल, पारदर्शी और सुगम तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि केवल जानकारी के अभाव या आवश्यक दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न किए जाने के कारण किसी को भी रिकवरी सर्टिफिकेट की राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना न करना पड़े।
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