नयी दिल्ली , दिसंबर 24 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने बुधवार को कहा कि उसने आबकारी एवं कराधान विभाग, सिरसा से जुड़े वैट धोखाधड़ी के एक मामले में पदम बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 17.16 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने हरियाणा के सिरसा जिले में पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। आरोप था कि विभिन्न फर्मों ने फर्जी सी-फॉर्म का उपयोग करके सिरसा के उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग से वैट वापसी का दावा किया था।

पीएमएलए के अंतर्गत ईडी की जांच में पता चला कि महेश बंसल और पदम बंसल के नेतृत्व में एक गिरोह ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गरीब एवं भोले-भाले लोगों के नाम पर कंपनियां बनाईं और धोखाधड़ी करने के लिए उनके बैंक खातों का संचालन किया।

इन फर्मों पर फर्जी सी-फॉर्म का उपयोग करके फर्जी अंतरराज्यीय बिक्री का दावा करने और सिरसा के उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी करके लगभग 4.41 करोड़ रुपये की कर वापसी प्राप्त करने का आरोप है। इससे सरकारी खजाने को लगभग 43.65 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 20.01 करोड़ रुपये की देय राशि, लगभग 8.91 करोड़ रुपये का ब्याज, लगभग 17.34 करोड़ रुपये का जुर्माना और लगभग 7.02 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि पद्म बंसल और महेश बंसल ने प्राप्त रिफंड राशि को निजी फर्मों के खातों में ट्रांसफर किया और इसका उपयोग अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया। इस मामले में ईडी ने लगभग 17.16 करोड़ रुपये का अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसके अंतर्गत पद्म बंसल, महेश बंसल और उनके परिवार के सदस्यों की कुल 37 अचल संपत्तियां कुर्क की गईं।

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