श्रीनगर , अगस्त 25 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) ने स्कूल के अपने पुराने साथी को कैंसर से पीड़ित उसकी पत्नी के लिए सस्ती दरों पर दवाइयां दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह आरोपपत्र श्रीनगर के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में अफाक अहमद ठग के खिलाफ दाखिल किया गया। वह मूल रूप से अनंतनाग के हजरतबल इलाके की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और अभी जम्मू के सुंजवान में रह रहा है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत दर्ज किया गया था।

ईओडब्ल्यू के अनुसार यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि ठग ने उसे इस भरोसे पर पैसे देने के लिए राजी किया कि वह उसकी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए ज़रूरी दवाइयां कम कीमत पर उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर लाखों रुपये ले लिए लेकिन वादे के मुताबिक दवाइयां नहीं दीं, जिसके बाद शिकायत की जांच शुरू की गई। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान आरोप सही पाए गए।

जांच में यह भी पता चला कि आरोपी और शिकायतकर्ता चार दशक से भी पहले एक बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़ते थे। एजेंसी ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोपपत्र पेश किया।

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