श्रीनगर , अगस्त 01 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 'सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बारामूला' से लगभग 3.11 करोड़ रुपये के कथित गबन के सिलसिले में पूर्व शाखा प्रबंधक सहित दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि रणबीर दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 और 120-बी के तहत 2016 में दर्ज एक प्राथमिकी में यह आरोपपत्र धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश से जुड़े अपराधों के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हंदवाड़ा की अदालत के समक्ष पेश की गई।

जिन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है, उनमें केनयाल तरथपोरा (हंदवाड़ा) निवासी पूर्व शाखा प्रबंधक गुलाम मोहम्मद बेग (सेवानिवृत्त) और गुंड करीम खान (रफियाबाद) निवासी कैशियर-सह-क्लर्क अब्दुल हमीद गोजरी शामिल हैं।

जांच के अनुसार, यह मामला तत्कालीन रजिस्ट्रार (सहकारी समितियां, जम्मू-कश्मीर) से मिले एक लिखित पत्र के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, बारामूला की विभिन्न शाखाओं में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और गबन का आरोप लगाया गया था।

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