श्रीनगर , जून 25 -- जम्मू-कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लयू) कश्मीर ने घाटी में किसानों को धोखा देने और खेती के नकली सामान बेचने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
आठ साल पुराने मामले में दर्ज प्राथमिकी में आरोपपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोपोर के सामने बोमई, सोपोर के शाहबाज अहमद भट और राजपोरा, पुलवामा के कुर्शीद अहमद मीर के खिलाफ दायर किया गया था।
आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और नकली खेती के सामान बेचने से जुड़े अपराधों के लिए आरपीसी की धारा 420 और 120बी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू के अनुसार घाटी में नकली 'ग्लो पोटाश' खेती के सामान को बेचने का आरोप लगाने वाली शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया।
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