चेन्नई , अक्टूबर 15 -- द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि इस्लाम अपनाने वाले पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को तुरंत उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।
श्री स्टालिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह फैसला कि इस्लाम अपनाने वाले पिछड़े वर्गों (बीसी-मुस्लिम श्रेणी) को आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय के खिलाफ है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की अपील को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, वह केवल धर्म परिवर्तन से पहले की अपनी जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग या अत्यंत पिछड़ी जाति/पिछड़े वर्ग कोटे के लाभ का दावा नहीं कर सकता।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर ने अपील को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें 9 मार्च, 2024 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया था। उस सरकारी आदेश में इस्लाम अपनाने वाले विभिन्न पिछड़े और अनुसूचित वर्गों के लोगों को 'पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)' (बीसीएम) श्रेणी के तहत सामुदायिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।
श्री स्टालिन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सामाजिक पिछड़ापन एक दिन या एक पीढ़ी में पैदा नहीं होता। यह एक ऐसी सामाजिक संरचना का परिणाम है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। केवल धर्म बदल लेने से यह खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का यह फैसला कि 'इस्लाम अपनाने वाले पिछड़े वर्गों को बीसी(एम) श्रेणी के तहत आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है', सामाजिक न्याय के खिलाफ है।" उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को इस फैसले के खिलाफ तुरंत पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए और इस्लाम अपनाने वाले पिछड़े समुदायों के लोगों के आरक्षण के अधिकार को बनाये रखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व वाली पिछली 'द्रविड़ मॉडल' सरकार ने केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, ताकि ईसाई धर्म अपनाने वाले 'आदि द्रविड़ों' को आरक्षण दिया जा सके। वर्तमान तमिलनाडु सरकार को भी उन प्रयासों को जारी रखना चाहिए।
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