प्रयागराज , मार्च 25 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं होगी।
यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने दोपहर को सुनाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई है। सबसे अहम शर्त यह है कि दोनों पक्ष (शंकराचार्य और आशुतोष) मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे और इंटरव्यू नहीं देंगे। अगर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो दूसरा पक्ष जमानत कैंसिलेशन अर्जी दे सकता सकता है।यह फैसला सुनाने के दौरान शंकराचार्य के वकीलों ने कहा- योर ऑनर इस पर भी कहें कि कोई बच्चों को लेकर घूमने लगता है, कोई यात्रा के दौरान बयानबाजी करता है। इसे भी रोका जाए।
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