पंचकूला , जुलाई 25 -- रेलवे 31 जुलाई से कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए व्यक्तिगत सामान (पर्सनल लगेज) की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करेगी।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल कार्यालयों को इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश जारी कर दिये हैं। यह सुविधा देशभर में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) द्वारा विकसित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होगी।
रेलवे सूत्रों ने बताया कि यह व्यवस्था मार्च 2025 में व्यक्तिगत सामान की ऑनलाइन बुकिंग को सैद्धांतिक मंजूरी दिये जाने के निर्णय को लागू करने की दिशा में अगला कदम है। इसके तहत केवल कन्फर्म आरक्षित टिकट वाले यात्री निर्धारित अधिकतम वजन सीमा तक अपने व्यक्तिगत सामान की ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। सामान ले जाने से संबंधित मौजूदा नियम एवं शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी।
नयी व्यवस्था के तहत ऑनलाइन बुकिंग के दौरान यात्रियों को श्रेणीवार मुफ्त सामान ले जाने की सीमा, अधिकतम अनुमेय वजन, प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची तथा निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर लागू दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि एसी थ्री-टियर, एसी थ्री इकोनॉमी और एसी चेयर कार जैसी श्रेणियों में, जहां मुफ्त सामान ले जाने की सीमा और अधिकतम अनुमेय वजन समान है, वहां अतिरिक्त सामान की बुकिंग की अनुमति नहीं होगी। जिन मामलों में मौजूदा नियमों के तहत मुफ्त सामान पर भी शुल्क देय है, वहां निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।
रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को आवश्यक परिचालन निर्देश जारी करने को कहा है, जबकि सीआरआईएस को इस सुविधा के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। यह ऑनलाइन व्यवस्था 31 जुलाई से प्रभावी होगी।
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